योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया आदेश, अब नहीं चलेगी मनमानी

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लखनऊ। अब स्कूल बसों का मनमाना किराया वसूला नहीं जा सकेगा। स्कूल बस से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों का किराया दूरी के मुताबिक सरकार ने तय किया है। हर वर्ष किराया तय करने का फॉर्मूला भी सरकार ने जारी किया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों में शिक्षा संस्थानों के नाम से पंजीकृत बसों पर लागू होगा।
यह किराया अनुरक्षण (मेनटेनेंस) व्यय से तय किया जाएगा। 2020-21 को आधार वर्ष मानते हुए 1648 रुपए मेनटेनेंस शुल्क तय किया गया है। प्रदेश के 13 संभागों में अधिकांशत: 42 सीट वाली स्कूल हैं। इसमें पांच और जोड़ते हुए 47 सीटों की क्षमता के हिसाब से यह अनुरक्षण व्यय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों से पांच किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का 50 फीसदी व पांच से 10 किमी तक शत-प्रतिशत किराया लिया जाएगा। 10 किमी से ज्यादा दूरी के लिए तय शुल्क से 25 फीसदी ज्यादा लिया जाएगा। जिन स्कूलों की बसें एसी होंगी वे भी तय शुल्क से 25 फीसदी ज्यादा किराया ले सकते हैं। जिला विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति हर वर्ष जुलाई में किराये का निर्धारण करेगी। इस वर्ष प्रदेश स्तर पर अनुरक्षण व्यय 1648 रुपए तय किया गया है।
यह है फार्मूला-
फार्मूला तय करते समय वर्तमान अनुरक्षण व्यय, स्टाफ के वेतन आदि पर खर्च में हुई बढ़ोतरी, वाहन पर खर्चे में हुई बढ़ोतरी को मानक बनाया गया है।



स्टाफ के वेतन आदि के मद में वृद्धि+वाहन के खर्च में हुई वृद्धि
वर्तमान अनुरक्षण व्यय+ -----------------------------------------------
औसतन एक बस के विद्यार्थियों की संख्या





किराये के नए फॉर्मूले को ऐसे समझें



यदि अनुरक्षण व्यय 2036 रुपए है तो
किमी वर्तमान किराया नया
0-5 2099 रुपए 1018
6 - 10 3420 रुपए 2036
10 किमी से ज्यदा 3760 रुपए 2543
(वर्तमान किराया लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल का है, नया किराया आदेश लागू होने के बाद से लगेगा)।

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