आजमगढ़: अपहरण व बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

Youth India Times
By -
0

रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’
आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण व बलात्कार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पैतीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 23 मार्च 2020 को लगभग तीन बजे आरोपी मोहम्मद जाकिर पुत्र नासिर निवासी बिन्दवल थाना बिलरियागंज बहला फुसलाकर मुंबई भगा ले गया।लॉकडाउन बीतने एवं घटना के दो महीने बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया।कोर्ट में दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि मोहम्मद ज़ाकिर ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहम्मद जाकिर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया ।विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता के पिता, पीड़िता तथा उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे एवं डॉक्टर रौशनआरा समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी मोहम्मद जाकिर को आजीवन कारावास तथा पैंतीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)