आजमगढ़: सड़कों के किनारे से हटायें जायं अतिक्रमण-मण्डलायुक्त

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मण्डलायुक्त ने मंडल के सभी जनपदों में स्थापित ट्रामा सेंटर को क्रियाशील एवं तत्पर रहने के दिये निर्देश
आजमगढ़ 31 जुलाई। आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में कल देर सायं मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
मंडलायुक्त मंडल के तीनों जनपद, आजमगढ़, मऊ, बलिया में चयनित ब्लैक स्पॉट्स एवं उन पर सुधारात्मक कार्यो को कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना होने की दशा में गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वाले व्यक्तियों के रक्षार्थ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। श्री विजय विश्वास पंत ने मंडल के सभी जनपदों में स्थापित ट्रामा सेंटर को तत्काल क्रियाशील एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ट्रामा सेंटर पर दवा, ऑक्सीजन, एंबुलेंस तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए। श्री पंत ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मृतकों के परिजनों तथा घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लंबित मामलों को निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरों में टैक्सी, ऑटो एवं बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने परिवहन एवं पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा के मदों जैसे- हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर सड़क के चौराहे पर चेकिंग कर चालान करने के निर्देश दिए। 
मंडलायुक्त ने माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी अध्यापकों द्वारा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके परिवहन से संबंधित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2019 द्वारा विद्यालयीय यानों के लिए बनाए गए विशेष उपबंध लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के स्कूली बच्चों द्वारा दोपहिया वाहनों से स्कूल आने पर उनके लाइसेंस अवश्य चेक किए जायें, लाइसेंस न मिलने पर स्कूल में प्रवेश न दें।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण को साफ में सुरक्षित रखने के लिए ऐसे वाहन जिनका समय पूर्ण हो चुका है, उस पर तत्काल रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी जनपदों में बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा को चलने न दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले वाहनों का तत्काल चालान किया जाए। श्री पंत ने कहा कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियॉ नहीं चलनी चाहिए तथा सभी गाड़ियों पर आगे और पीछे नंबर पर अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट पर निर्धारित मानक के अनुसार नम्बर प्रिण्ट होना चाहिए। मण्डलायुक्त ने सीएनजी किट लगने के लिए अधिकृत एजेंसियों के लिए जारी किए गए लाइसेंस की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, आरटीओ रामवृक्ष सोनकर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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