आजमगढ़ : पशु तस्करी में इस्तेमाल ट्रक और डस्टर कार जब्त

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फोटो ai 

आठ प्रतिबंधित पशुओं की बरामदगी के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश, दोनों वाहन राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित

आजमगढ़। प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कंधरापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पशु तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक और रेकी में इस्तेमाल की गई डस्टर कार को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया है। दोनों वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है।
मामला 30 नवंबर 2025 का है। उस समय एसओजी प्रभारी संजय कुमार सिंह और थाना कंधरापुर पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक संख्या UP62T 5312 से क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे आठ प्रतिबंधित पशुओं को बरामद किया था। ट्रक के आगे चल रही डस्टर कार संख्या UP16AN 3096 से रेकी की जा रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाना कंधरापुर में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान ट्रक का स्वामी विशाल पुत्र चन्देलाल और डस्टर कार का स्वामी जान मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शमशेर, दोनों निवासी पटैला, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर पाए गए। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत दोनों वाहनों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2026 को दोनों वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश पारित किया। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।

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