आजमगढ़ : सदर तहसील के कर्मचारी सहित दो खिलाफ मुकदमा

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जमीन की खतौनी में फर्जी तरीके से नाम चढ़ाने का आरोप

राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट में भी नाम फर्जी तरीके से अंकित होने का उल्लेख
आजमगढ़। जमीन की खतौनी में कथित तौर पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तहसील सदर में तैनात संविदा कर्मचारी समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता विमला देवी पत्नी सुनील यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन की खतौनी में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभय यादव का नाम चढ़ा दिया गया। इसके लिए तहसील के कंप्यूटर बाबू विवेक पाठक पर एक लाख रुपये लेने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, विमला देवी ने 13 अक्टूबर 2015 को ग्राम सुरसी स्थित गाटा संख्या 213 की 42 कड़ी जमीन रामबिलास पुत्र दरबारी, निवासी सुरसी से खरीदी थी। बैनामे के बाद जमीन का नामांतरण भी हो गया था। महिला का कहना है कि इसके बाद उन्होंने उक्त जमीन पर भवन का निर्माण कर वहां निवास करना शुरू कर दिया। विमला देवी के मुताबिक, बाद में उन्हें जानकारी हुई कि उनकी जमीन की खतौनी में अभय यादव पुत्र सुदर्शन यादव, निवासी देवईत, थाना मेहनगर का नाम दर्ज कर दिया गया है। उनका आरोप है कि उन्होंने जमीन का कोई भी हिस्सा अभय यादव के नाम नहीं बेचा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तहसील सदर में कंप्यूटर बाबू के पद पर तैनात विवेक पाठक ने कथित रूप से एक लाख रुपये लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभय यादव का नाम खतौनी में दर्ज कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस मामले को सरकारी अभिलेख में छेड़छाड़ और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। मामले में महिला ने जिलाधिकारी के यहां भी शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, आईजीआरएस संख्या 40019125042040 के माध्यम से 13 अक्टूबर 2025 को शिकायत की गई थी।महिला के मुताबिक, इस शिकायत की जांच क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार सदर स्तर से की गई। 11 नवंबर 2025 की रिपोर्ट में अभय यादव का नाम खतौनी में फर्जी तरीके से अंकित होने का उल्लेख किए जाने का दावा शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने घटना की जानकारी थाना कोतवाली आजमगढ़ को दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायत भेजी गई। वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में महिला ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की थी। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने विवेक पाठक और अभय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और प्रकरण की जांच की जाएगी।

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