आजमगढ़ : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हर्ष फायरिंग, लाइसेंसी डीबीबीएल गन कब्जे में

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पुलिस ने शस्त्र धारक को नोटिस देकर किया अवमुक्त, बेटे के खिलाफ आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज

आजमगढ़। जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लाइसेंसी दो नाली बंदूक से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल गन को कब्जे में ले लिया है। वहीं शस्त्र धारक के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे नोटिस तामील कर नियमानुसार अवमुक्त कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तिवारीपुर निवासी अभिनव सिंह उर्फ मंटू पुत्र जयप्रकाश सिंह दो नाली बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। मामले में सिधारी थाने पर मुकदमा संख्या 323/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम-1959 के तहत अभिनव सिंह उर्फ मंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह पुत्र मातवर सिंह, निवासी सिधारी के लाइसेंसी डीबीबीएल गन को कब्जे में लिया। बरामद हथियार का शस्त्र नंबर DBBL-357 और लाइसेंस नंबर 853/18 बताया गया है। पूछताछ में जयप्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनके लाइसेंसी असलहे से उनके पुत्र अभिनव सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी। पुलिस ने बताया कि संबंधित अभियोग जमानतीय होने के कारण शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह को धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कराते हुए नियमानुसार अवमुक्त कर दिया गया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक बालेन्द्र कुमार यादव और हेड कांस्टेबल भाष्करानन्द सिंह, थाना सिधारी शामिल रहे।

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