गैंगस्टर एक्ट के तहत रणमों स्थित 148.501 वर्गमीटर में बने मकान पर हुई कार्रवाई, हत्या समेत 13 गंभीर मुकदमे हैं दर्ज
आजमगढ़। थाना देवगांव के टॉपटेन अपराधी विकास यादव पुत्र कमला यादव निवासी रणमों की करीब 20 लाख रुपये मूल्य की मकान संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया। बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति ग्राम रणमों में अभियुक्त के बाबा लालता प्रसाद पुत्र स्व. बहादुर यादव के नाम दर्ज जमीन आराजी संख्या 185, रकबा 0.021 हेक्टेयर में निर्मित मकान है। मकान का कुल क्षेत्रफल 148.501 वर्गमीटर है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 20 लाख रुपये है। पुलिस के मुताबिक उक्त मकान का निर्माण अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से कराया गया था। कुर्की की कार्रवाई क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने की। टीम ने मकान के बाहर के दो दरवाजों तथा छत पर जाने वाले दरवाजे को ताले लगाकर सील कर दिया। मकान की चाभी तहसीलदार लालगंज को सुपुर्द की गई। पुलिस के अनुसार विकास यादव थाना देवगांव का टॉपटेन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2017 में हत्या तथा आर्म्स एक्ट, वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट तथा वर्ष 2023-24 में हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। अपराधी के खिलाफ देवगांव, गम्भीरपुर और मेहनगर थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुर्की करने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप दूबे तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।







