आजमगढ़। शहर कोतवाली पुलिस ने फाइनेंस पर लिए गए वाहन को वापस न करने, उसकी किस्तें जमा न करने तथा वाहन स्वामी को धमकी देने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामला वाहन स्वामित्व, वित्तीय देनदारी और सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरामदपुर निवासी संजय यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके नाम से महिन्द्रा वाहन संख्या यूपी-50 सीएल 2090 फाइनेंस पर है, जिसकी मासिक ईएमआई 25,616 रुपये है। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने होटल, भंवरनाथ निवासी मनोज जायसवाल के कहने पर वाहन उनके परिचित सुजीत सिंह उर्फ भकोले सिंह को इस शर्त पर दिया था कि वह वाहन का संचालन करेंगे और समय से किस्त जमा करेंगे। आरोप है कि सुजीत सिंह उर्फ भकोले सिंह ने न तो वाहन की किस्तें जमा कीं और न ही वाहन वापस किया। इससे वाहन का पूरा ऋण भार संजय यादव पर आ गया और फाइनेंस कंपनी की ओर से उन पर लगातार भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 4 जून 2026 को भंवरनाथ स्थित होटल पर सुजीत सिंह ने उन्हें धमकी दी। शिकायतकर्ता ने अपनी तथा परिवार की सुरक्षा को खतरा बताते हुए वाहन बरामद कराने और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।





