आज़मगढ़ : 1.77 करोड़ रुपये के गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर पर बड़ा आर्थिक प्रहार

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पुलिस ने 10.50 लाख रुपये मूल्य का कंटेनर वाहन कराया जब्त

NDPS प्राधिकरण ने माना अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति
आजमगढ़। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गंभीरपुर क्षेत्र में मार्च 2026 में 353.990 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए अंतरराज्यीय तस्कर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए करीब 10.50 लाख रुपये मूल्य के कंटेनर वाहन को विधिक रूप से जब्त कर लिया गया है। नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट ने वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए जब्तीकरण का आदेश पारित किया था। पुलिस के अनुसार, 12 मार्च 2026 को एसटीएफ लखनऊ और थाना गंभीरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अमौड़ा टोल प्लाजा के पास कंटेनर वाहन संख्या यूपी-79 एटी-9418 को रोककर तलाशी ली थी। वाहन में बनाई गई गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में कुल 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.77 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस मामले में औरैया जनपद निवासी तस्कर राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने तस्कर की आय, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि से उक्त कंटेनर वाहन खरीदा गया था। इसके बाद थाना गंभीरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत वाहन को फ्रीज कर कार्रवाई के लिए प्रकरण नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी को भेजा। सभी साक्ष्यों और वित्तीय जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने वाहन को "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" मानते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की। इसके अनुपालन में सोमवार को वाहन के विरुद्ध विधिक जब्तीकरण (कन्फिस्केशन) की कार्रवाई पूरी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करों और अपराध से अर्जित उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में नशा और अपराध के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत अपराधियों के आर्थिक तंत्र को भी ध्वस्त किया जाएगा।

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