एंटी करप्शन कोर्ट ने सुनाई सजा, प्रत्येक पर 38 हजार रुपये का अर्थदंड
आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मोहम्मद जीशान निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई की गांव के याहिया से पुरानी जमीनी रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर 11 जून 2020 की शाम करीब छह बजे आरोपी याहिया, मोहम्मद पुत्र सुकुरुल्लाह और मोहम्मद होजैफा ने वादी के भाई कासिम अहमद तथा चाचा अनीस और लतीफ पर चापड़, लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल कासिम अहमद की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड और हरेंद्र सिंह ने अदालत में कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 38 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।





