कोर्ट के आदेश पर छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आजमगढ़। जिले में जमीन के सौदे को लेकर कथित धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मौजा बड़या निवासी आलोक सिंह (50) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर छह लोगों के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। न्यायालय के आदेश पर सिधारी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रार्थी के अनुसार, सिधारी थाना क्षेत्र के सरायसादी गांव निवासी कलावती देवी, जो अराजी संख्या 135 की लगभग 0.5870 हेक्टेयर जमीन की मालिक हैं, ने 10 अक्टूबर 2025 को करीब 1.50 करोड़ रुपये में उक्त भूमि बेचने का अनुबंध किया था। आरोप है कि इस दौरान प्रार्थी द्वारा कई किस्तों में एडवांस धनराशि भी दी गई थी। आलोक सिंह का आरोप है कि विपक्षीगण ने साजिश के तहत कलावती देवी को पेंशन बनवाने का झांसा देकर रजिस्ट्री कार्यालय ले गए और उनकी मर्जी के खिलाफ 13 नवंबर 2025 को कम कीमत पर बैनामा करा लिया। इतना ही नहीं, बैनामे के अगले दिन 24 लाख रुपये जबरन उनके खाते में डालकर पूरी जमीन विपक्षी संख्या-3 के नाम कर दी गई। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 28 नवंबर 2025 को एसएसपी आजमगढ़ से शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अभी तक लंबित है। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी का आरोप है कि स्थानीय सिधारी थाने पर विपक्षियों का प्रभाव होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रार्थी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।






