आजमगढ़ : 33 लाख की जमीन धोखाधड़ी में फरार आरोपियों पर एक और मुकदमा दर्ज

Youth India Times
By -
0



न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

मुख्य आरोपी पर गैंगस्टर समेत कई गंभीर मुकदमे
आजमगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र में 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील होने के बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक, कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को लेकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा कराने के नाम पर लगभग 33.30 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इस संबंध में थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 92/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। मामले में मुख्य आरोपी कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। विवेचना के दौरान रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय तथा संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बाद भी दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए थाना कोतवाली में 10 मई 2026 को मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी कृष्णचन्द राय के खिलाफ विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रफी आलम द्वारा की जा रही है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)