आजमगढ़ : अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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पूर्ति विभाग की छापेमारी में घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर सहित उपकरण बरामद

आजमगढ़। जिले के बूढ़नपुर कस्बे में घरेलू एलपीजी गैस की अवैध कालाबाजारी और रिफिलिंग के खिलाफ पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 19 मार्च को पूर्ति निरीक्षक इन्द्रजीत प्रसाद और कृष्ण कुमार मिश्रा की टीम ने औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान आजमगढ़-फैजाबाद हाईवे स्थित एक दुकान के पास गली में संचालित गैस चूल्हा व स्टोव रिपेयर की दुकान पर राजू गुप्ता नामक व्यक्ति को अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके से इंडियन गैस और भारत गैस के कुल पांच सिलेंडर (घरेलू व कमर्शियल), एक छोटा सिलेंडर और गैस रिफिलिंग के उपकरण (बासुरी) बरामद किए गए। जांच के दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपने सिलेंडर में गैस भरवाने आया था, तभी टीम ने छापा मार दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि लंबे समय से यहां अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग का कार्य चल रहा था। पूर्ति विभाग के अनुसार यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। जब्त किए गए सिलेंडर और उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकृत वितरक को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आरोपी राजू गुप्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में थाना अतरौलिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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