आजमगढ़: कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री अंगद यादव का कुर्क मकान अवमुक्त

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गैंगस्टर एक्ट में 2022 में हुई थी कुर्की, पत्नी की अपील पर अदालत ने संपत्ति छोड़ने का दिया आदेश

आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर स्थित पूर्व मंत्री अंगद यादव के आवास को कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार देर शाम प्रशासन ने अवमुक्त कर दिया। वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके आवास और एक मोटरसाइकिल को कुर्क कर लिया था। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मंत्री की पत्नी विमला देवी ने अदालत में अपील दाखिल की थी। अपील में उन्होंने कहा था कि संबंधित संपत्ति उन्हें उनके ससुर से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है और यह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से अर्जित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री ने केवल अपने पिता से मिली संपत्ति का नवीनीकरण कराया था, इसलिए मकान को कुर्क करने का कोई आधार नहीं था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विमला देवी की दलीलों को स्वीकार करते हुए प्रशासन को कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के अनुपालन में शनिवार की शाम नायब तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल कुलदीप यादव और थानाध्यक्ष सिधारी राकेश सिंह की मौजूदगी में टीम ने मूसेपुर स्थित मकान का ताला खुलवाकर उसे अवमुक्त कर दिया। गौरतलब है कि अंगद यादव वर्ष 1991, 1993 और 2012 में विधायक चुने जा चुके हैं तथा प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

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