कुछ मेडिकल स्टोरों के क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध
आजमगढ़। जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा ने बताया कि जिले में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औषधि निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर आवश्यक मानकों में कमियां पाई गईं। इन कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल द्वारा फरवरी 2026 में आठ औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कार्रवाई के तहत मेसर्स हरि मेडिकल स्टोर, हरबंशपुर, सदर को सात दिन, मेसर्स पूजा मेडिकल स्टोर, देवगांव भीरा को पांच दिन तथा मेसर्स अरविंद मेडिकल स्टोर, बरदह को दस दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा मेसर्स आयुष मेडिकल हाल, भीरा बाइपास रोड कटघर लालगंज को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स गौरव मेडिकल हाल, नरौली सदर, मेसर्स एएनएम फार्मा, हाफिजपुर चौराहा, मेसर्स मिश्रा मेडिकल हाल, लहुआ खुर्द (पल्हना बाजार) तथा मेसर्स बिंदल मेडिसिन सेंटर, सर्फुद्दीपुर के क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक पूर्ण रोक लगाते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जनपद में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।






