औषधि निरीक्षक की जांच में मिलीं गंभीर खामियां, जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त, क्रय-विक्रय पर लगाई गई रोक
आजमगढ़। जनपद में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई जांच के बाद औषधि विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में पाई गई कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल द्वारा जनवरी 2026 में 5 औषधि प्रतिष्ठानों का अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निरस्त कर दिया गया है। इनमें मेसर्स अरमान मेडिकल स्टोर, जीयनपुर, मेसर्स बाबा मेडिकल्स, पटवध सरैया, सगड़ी, मेसर्स महादेव मेडिसिन सेंटर, खरीहानी, मेसर्स समृद्धि मेडिकल एजेंसी, पल्हनी, मेसर्स उसमान मेडिकल स्टोर, नसीरपुर, फतेहपुर, बिंदवल शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों पर क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी माह में 9 औषधि प्रतिष्ठानों को अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किया गया है। इनमें कुछ को 7 से 10 दिन के लिए तथा कुछ को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबन का सामना करना पड़ा है। निलंबित प्रतिष्ठानों में मेडिसिन मार्ट अतरौलिया, भागीरथी मेडिकल्स महाराजगंज, भरत फार्मा माहुल, जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेंटर, जेटिका हेल्थकेयर प्रा. लि., ओम साईं मेडिकल सेंटर, आनंद मेडिकल लालगंज, दिनेश मेडिकल एजेंसी बुढ़नपुर और महावीर मेडिकल स्टोर ठेकमा शामिल हैं। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आगे भी ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।




