योगी सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव

Youth India Times
By -
0

 






अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द जारी होगा विज्ञापन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट एक बार के लिए दी जाएगी और भविष्य में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार, चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष 4543 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों को अपवाद स्वरूप तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के तहत विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आरक्षण सिपाही, पीएसी, सिपाही घुड़सवार और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में भी तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में सिपाही भर्ती के लिए भी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु छूट दी गई थी। पिछले पांच वर्षों में पुलिस भर्ती न होने और कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकने से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो रहे थे। इस छूट के बाद सिपाही भर्ती में आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। बोर्ड ने 25 लाख आवेदनों का अनुमान लगाया था, लेकिन करीब 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)