आजमगढ़ : गैंगस्टर अनिल यादव की एक करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

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संयुक्त टीम ने की कुर्की की कार्रवाई, अपराध से अर्जित 5 भूखंड जब्त
आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। थाना रौनापार क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी अनिल यादव की लगभग 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश पर यह कार्रवाई 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसमें अनिल यादव और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए 5 भूखंडों को जब्त किया गया। इन संपत्तियों का सर्किल रेट मूल्य 21,66,460 रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये आंका गया है।
अनिल यादव, जो थाना महराजगंज के कुढ़ही गांव का निवासी है, पर आरोप है कि उसने अपराध जगत से अर्जित धन से तहसील सगड़ी के कुढ़ही गांव में 5 भूखंड खरीदे। इनमें 4 भूखंड उसके नाम पर और 1 उसकी पत्नी आशा देवी के नाम पर है। राजस्व विभाग की जांच में इन संपत्तियों का सर्किल रेट मूल्य 21,66,460 रुपये और बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा की गई विवेचना के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 27 मई 2025 को कुर्की का आदेश जारी किया था।
30 मई 2025 को नायब तहसीलदार बिलरियागंज रंजीत बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष रौनापार अनुपम जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक महराजगंज विनय कुमार मिश्र और राजस्व निरीक्षक विजय वर्मा की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। अनिल यादव का आपराधिक इतिहास भी गंभीर है, जिसमें हत्या, मारपीट, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित 10 मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है, और पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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