आजमगढ़: चार आरोपियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

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मारपीट के बाद गाड़ी से कुचलकर उतारा था मौत के घाट
आजमगढ़। गैर ईरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नंबर 6 रामानंद ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी कौशल्या पत्नी अर्जुन निषाद ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर की निवासिनी है। वादिनी के पति अर्जुन निषाद 30 मई 2021 की शाम लगभग सात बजे टीकापुर बाजार में दवा लेने गए थे। जब अर्जुन एक दुकान पर अंडा खा रहे तब गांव के ही आकाश यादव पुत्र रामायन यादव, गोविंद उर्फ पुनीत पुत्र राजेंद्र यादव वहां आ गए तथा गाली गुप्ता देते हुए अर्जुन निषाद को लाठी डंडा से मारा पीटा। अर्जुन निषाद ने इसकी सूचना थाने पर दी। थाने से इलाज के लिए अस्पताल जाते समय आकाश यादव, गोविंद उर्फ पुनीत, रामायन यादव पुत्र लालचंद,राजेंद्र यादव पुत्र दहारी भी वहीं आ गए। चारांे आरोपियों ने अपनी मैजिक गाड़ी से अर्जुन निषाद को धक्का मार दिया। जिससे मौके पर ही अर्जुन की मौत हो गई। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकता श्रीश कुमार चौहान ने कौशल्या देवी, दीपक निषाद, लौटन निषाद, उपनिरीक्षक शिवपूजन चौबे, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर ललित तथा थानाध्यक्ष शत्रुघन कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आकाश यादव ,गोविंद उर्फ़ पुनीत,रामायन यादव तथा राजेंद्र को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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