जिला मजिस्ट्रेट ने 10 लोगों को 6 माह के लिए किया जिलाबदर

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार द्वारा उ0प्र0 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)के तहत कार्यवाही करते हुए 10 लोगों को 6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें दानिश पुत्र मुस्तफा सा0 औरंगाबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, दिनेश पुत्र राजेश निवासी माता पोखरा बासफोर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, रविंद्र पुत्र राम भवन निवासी लखनीबहनी थाना घोसी जनपद मऊ, हरिवंश यादव पुत्र नरेश यादव निवासी धर्मपुर बिशनपुर नकिहवा थाना मधुबन जनपद मऊ, सुशील राजभर पुत्र चंद्रजीत सा0 साहुवारी थाना हलधरपुर जनपद मऊ, संविधान यादव पुत्र जमुना यादव निवासी मुजारबुजुर्ग थाना कोतवाली घोसी जनपद मऊ, रेयाज पुत्र यासीन निवासी मदनपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, मुनीब चौहान पुत्र कन्हैया चौहान निवासी नई बस्ती दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ, विशाल चौहान पुत्र राधे चौहान निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ एवं राजकुमार पुत्र राम भवन निवासी लखनीबनही थाना घोसी जनपद शामिल हैं।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।
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