खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नवंबर माह में रिकॉर्ड वादों का निस्तारण

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खाद्य पदार्थों के मानक के अनुरूप न पाए जाने पर दायर वादों के निस्तारण के दौरान नवंबर माह में 18 लाख 35 हजार रुपए का लगा अर्थ दंड
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नवंबर माह में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में कुल 29 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान कुल 18 लाख 35 हजार रुपए का अर्थ दंड भी संबंधित लोगों पर लगाया गया। अक्टूबर माह में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वादों का निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगभग 7 लाख रुपए का अर्थ दंड अधिरोधित किया गया था। ज्ञातव्य है कि नवनियुक्त अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह द्वारा वादों के निस्तारण में अधिक सक्रियता दिखाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दायर वादों के निस्तारण में तेजी आई है,जिसके कारण पिछले दो माह में ही लगभग 25 लाख रुपए का अर्थ दंड अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत वादों का निस्तारण करते हुए मात्र 9 लाख रुपए का अर्थ दंड ही अधिरोपित किया गया था, परंतु पिछले दो माह में वर्तमान अपर जिलाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत दायर वादों के निस्तारण में तेजी लाने से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों एवं मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के दौरान लिए गए नमूनों की जांच के उपरांत मानक के अनुरूप न पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किए जाते जाते हैं, जिसकी सुनवाई अपर जिलाधिकारी न्यायालय में की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित अर्थ दंड को अधिरोपित किया जाता है। माह नवंबर में निस्तारित वादों में के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे,काजू ,खोवा, गाय एवं भैंस के दूध, सरसों तेल, छेना मिठाई, नमकीन, मुर्गा मांस, पापड़ आदि चीजों के मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ दायर वादों में के निस्तारण के दौरान कुल 18 लाख 35 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया, जिसमें सरकार बनाम प्रमोद महतो सहादतपुरा एवं सरकार बनाम धर्मेंद्र गुप्ता सरवां के खिलाफ दो-दो लाख रुपए तथा सरकार बनाम श्रीमती सीमा देवी मधुबन एवं सरकार बनाम परवेज अहमद मदनपुरा बांस मस्जिद के खिलाफ एक- एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा नवंबर माह में निस्तारित कुल 29 वादों में 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक के अर्थ दंड अन्य संबंधित लोगों पर अपर जिला अधिकारी न्यायालय द्वारा लगाया गया।
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