जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत 10 लोगों को 6 माह के लिए किया जिला बदर

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार द्वारा उ0प्र0 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)के तहत कार्यवाही करते हुए 10 लोगों को 6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें अंकित पांडेय पुत्र रामलीला पाण्डेय निवासी ओन्हाईच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, सिद्धार्थ कुमार राम पुत्र संजय कुमार राम निवासी खालिसपुर थाना सरायलखंशी जनपद मऊ, प्रिंस सिंह पुत्र बृजेश सिंह सा0 भदीड थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, राजकुमार पुत्र परमहंस निवासी घोड़ा दलाल की बारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, मो0 कासिम पुत्र सईद अहमद निवासी अलीनगर बड़ी कम्हारिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, कैलाश उर्फ लोहा पुत्र गणेश हरिजन निवासी खत्रीपार थाना घोसी जनपद मऊ, अरविंद यादव पुत्र चंद्रदेव यादव निवासी भेड़ियाघर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, गिरिजा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय सहदेव सा0 दौलसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, महेंद्र पुत्र गिरिजा प्रसाद सा0 दौलसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, विरेंद्र पुत्र गिरिजा प्रसाद सा0 दौलसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ शामिल हैं। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।
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