एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस)के संबंध में अपर जिला अधिकारी ने की प्रेस वार्ता

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह के अध्यक्षता में एक मुश्त समाधान योजना (ओ टी एस) के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने एक मुश्त समाधान योजना की विस्तृत जानकारी उपस्थित पत्रकारों को दी।उन्होंने बताया कि यह योजना 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक तीन अवधि में लागू होगी, जिसमें प्रथम अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर 2023, द्वितीय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। उन्होंने बताया की जल्दी आए,ज्यादा लाभ पाए योजना के तहत प्रथम अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को इस योजना का अधिकतम लाभ होगा। अतः जो उपभोक्ता 30 नवंबर तक पंजीकरण कराते हैं, उन्हें इस योजना का अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बकाए का एक मुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय भी दिया जाएगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।प्रेसवार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाए का 30% पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाए का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। इसके उपरांत ही वह छूट हेतु अर्ह होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी ने एक मुश्त समाधान योजना छूट का श्रेणी वार/अवधि वार विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह छूट सर चार्ज पर ही लागू होगी। मूल बकाया की धनराशि जमा करना होगा। इसके अलावा विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने में छूट मिलेगी। इसके संबंध में भी अपर जिला अधिकारी ने विस्तृत जानकारी उपस्थित पत्रकारों को दी। उन्होंने इस योजना को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए उपस्थित पत्रकारों से इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा जिससे इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग पा सके। इस दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार उपस्थित थे।
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