आजमगढ़: विसर्जन जुलूस में हंगामा करने के मामले में 94 लोगों पर मुकदमा दर्ज

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मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा डीजे बंद कराने के बाद हुआ था विवाद
आजमगढ़। शहर कोतवाली के अंतर्गत कदमघाट पर 21 नवंबर की रात में छठ देवी की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस द्वारा डीजे बंद कराकर दो घंटे के अंदर प्रतिमा का विसर्जन करने का निर्देश दिया था। इस पर पूजा समिति के लोग भड़क गये और हंगामा कर दिया। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।
बता दें कि छठ पर्व पर शहर के कदमघाट पर पूजा समिति ने छठ मइया की प्रतिमा स्थापित किया था। 21 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा संपन्न हो गई थी। देर शाम में पूजा समिति द्वारा घाट पर स्थापित छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इसके लिए एक वाहन पर डीजे भी बज रहा था। इसी दौरान एलवल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर डीजे को बंद करने के साथ ही दो घंटे के अंदर ही प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए पूजा समिति के लोगों को कहा। जिस पर पूजा समिति के लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। चौकी प्रभारी की सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी भी पहुंच गए। घंटो पूजा समिति के लोगों व पुलिस के बीच कहासुनी हुई। पूजा समिति के लोगों ने विसर्जन जुलूस निकालने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं पूजा समिति के लोगों ने कदमघाट पर ही तमसा नदी में छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया। इस मामले में शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडेय ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया।

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