देवरिया हत्याकांड में हाईकोर्ट की यूपी सरकार को फटकार

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प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने को लेकर दिया यह आदेश


देवरिया। देवरिया हत्याकांड में होने वाली कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब नहीं की जाएगी। यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि देवरिया में छह लोगों की हत्या से पूरे प्रदेश दहल उठा था। जिसमें एक परिवार के अकेले पांच लोग ही मारे गए थे। इस घटना के बाद से यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। मामला सीएम योगी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कराया गया था। तहसीलदार के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रेम यादव के मकान को बुलडोजर से गिराने के लिए पैमाइश की थी। इसके बाद प्रेम यादव का वकील रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया था। प्रेम यादव के वकील अरुण यादव ने हाईकोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जबकि डीएम को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया गया है।

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