उप्र के इस जिले के एसपी पर इनाम घोषित

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गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश
कानपुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15 मेरठ हर्ष अग्रवाल ने एक मामले में अदालत में गवाही न देने पर एसीपी कानपुर दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि दहेज हत्या से संबंधित मुकदमा सरकार बनाम फारुख अदालत में विचाराधीन है। वादी मुकदमा मोहम्मद आकिल ने 19 जून 2017 को थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी छोटी बहन सबीला की शादी फारुख पुत्र यूनुस निवासी जाकिर कॉलोनी से हुई थी। शादी के बाद उनकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित कर दो लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग की जाती थी ।
दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपी ससुराल वालों ने वादी की बहन को गला घोटकर मार दिया। इस मामले में तत्कालीन सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला के बयानों के लिए पत्रावली काफी समय से विचाराधीन चल रही है। लेकिन वह अपने बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। इस कारण पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
न्यायालय ने कानपुर मंडल के कमिश्नर को आदेशित किया है कि 8 मई 2023 को एसीपी दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें। साथ ही उनके वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती कर अभियुक्तगण को दिलाए जाने के आदेश पारित किए हैं। 2017 में एसीपी दिनेश शुक्ला मेरठ में सीओ कोतवाली पद पर नियुक्त थे।

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