आजमगढ़: निलंबित एडीओ पंचायत पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा
By -Youth India Times
Wednesday, November 30, 2022
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भाजपा नेता की शिकायत पर जांच के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई आजमगढ़। निलम्बित एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 419, 420 के तहत फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र की तहरीर के आधार पर जांच के बाद की है। बता दें कि एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह का कुछ दिनों पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने बताया था कि वे गांव में सफाई कर्मी की तैनाती को लेकर एडीओ पंचायत से कहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया। इतना ही नहीं फोन पर उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी और कलेक्ट्रेट स्थित चाय की एक दुकान पर एडीओ पंचायत ने उन्हें अपना लाइसेंसी असलहा भी सटा दिया। मामले में हरिवंश मिश्रा की तहरीर पर शहर कोतवाली में एडीओ पंचायत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। वहीं एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह की तहरीर पर भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।