आजमगढ़ : मुकदमे में सुलह के लिए खुद पर रची थी हमले की साजिश

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अभियुक्त आशुतोष सिंह सहित छह पर गैंगस्टर की कार्रवाई
आजमगढ़। जहानागंज पुलिस द्वारा मुकदमे में सुलह के लिए खुद पर हमले की साजिश रचने वाले अभियुक्त आशुतोष सिंह सहित छ: लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार 8 जुलाई को आशुतोष सिंह पुत्र बाल मुकुन्द सिंह ग्रा0 पो0 गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा तहरीर दी गयी कि अपने गांव के मन्दिर के पास पोखरे का सौन्दर्यीकरण के दौरान पुरानी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वंदितावश गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा 2 अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से मेरे ऊपर पिस्टल व कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर करवाया गया। मामले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी अजय सिंह (पूर्व प्रधान) ने सन 2015 में आशुतोष सिंह के विरूद्ध धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था जो ट्रायल पर चल रहा था, उसी मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए आशुतोष ने स्वयं के ऊपर साजिश के तहत हमला कराया गया, जिसमें आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ, अजीत सिंह उर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ, विजय सिंह पुत्र स्व0 राजवहादुर सिंह नि0 भैरोहा थाना अहरौला आजमगढ, अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव नि0डीगुरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ, दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी गजही थाना अहरौला आजमगढ, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद नि0 वाजिदपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ के विरुद्ध 23 सितंबर को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के पांच अन्य चोरी के मामलों में पुलिस ने 9 सितंबर को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी डिंगुरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, विजय कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह साकिन भेदौरा थाना अहरौला आजमगढ़, अजित सिंह उर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़, आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरूद्व मु.अ.स. 441/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 3 (1) का अपराध पंजीकृत किया गया।

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