पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के बीच हुआ था झगड़ा चली थी गोली
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की याचिका की मंजूर कर उन्हें बड़ी राहत दी है। वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व याची अकबर अहमद डंपी के बीच झगड़ा हो गया था और उसमें गोली भी चली थी। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी थी। इसी मामले में दर्ज केस को लेकर याची के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।
जारी वारंट के खिलाफ आजमगढ़ की एमपीएमएलए कोर्ट ने याची पूर्व सांसद को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद याची पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।

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