छीन सकती है सपा विधायक की सदस्यता

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चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, साक्ष्य सहित मांगा जवाब
मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सपा विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका पर अधिवक्ता केआर सिंह को सुनकर दिया है। आरोप है कि विधायक अतुल प्रधान ने अपने 11 अपराधिक मामलों की जानकारी हलफनामे में छिपाने का काम किया है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है।
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने याचिका में कहा कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा। याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अतुल प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी। चार जुलाई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर मेरठ जिले से यह पहली चुनाव याचिका दायर हुई है। अब सरधना विधानसभा क्षेत्र के सभी ईवीएम को चुनाव याचिका निस्तारित होने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

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