आजमगढ़: गैंगस्टर कुंटू सिंह सहित नौ को दस साल कारावास की सजा

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50-50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया
रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’
आजमगढ़। जिले के चर्चित गैंगलीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू व गैंग के नौ सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट के तहत अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चल रहे मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को विद्वान न्यायाधीश रामानंद ने उक्त सजा सुनाई। इस प्रकरण को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी देखने को मिली। फिलहाल गैंग लीडर कुंटू सिंह इन दिनों कासगंज जिला कारागार में निरुद्ध है।
प्रदेश के टॉप टेन अपराधियों की सूची में शामिल जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर निवासी यूपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में जिला प्रशासन की संस्तुति पर जीयनपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी के अनुसार गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपितों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्यवाही को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था। इसके अलावा करीब एक दर्जन साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया। लगभग सभी ने आरोपितों के खिलाफ गवाही दी। करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 340 / 10 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस की चार्ज शीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें से अजीत सिंह और गिरधारी लोहार की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था। गैंगेस्टर अदालत से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिवप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह तथा शिवेश सिंह शामिल हैं। सजा सुनाए जाने के उपरांत अदालत में उपस्थित दोषसिद्ध आठ आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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