आजमगढ़: फल दुकानदारों पर लगा महामारी एक्ट का चाबुक

Youth India Times
By -
0


महिला सहित तीन लोगों पर विधिक कार्रवाई

रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’
आजमगढ़। शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बगैर मास्क लगाए फल का व्यवसाय करने वाली महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई कर जनमानस को सख्त चेतावनी देने का कार्य किया है।
बताते हैं कि मंगलवार को दिन में नगर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले शहर कोतवाल धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की नजर सिविल लाइन चौराहे पर बगैर मास्क लगाए फल का व्यवसाय करने वाले लोगों पर पड़ी। शहर कोतवाल ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन फल व्यवसायियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 व महामारी एक्ट की धारा 03 के तहत विधिक कार्रवाई की। पाबंद किए गए लोगों में राजन निषाद पुत्र स्व० राम नयन व शिवकुमार पुत्र प्रहलाद शहर के रैदोपुर तथा सीमा पत्नी दशरथ शहर के गुरुटोला मोहल्ले की निवासी बताई गई है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)