आजमगढ़: सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही खुलेंगी दुकानें-डीएम

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आजमगढ़, 05 मई। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते उत्तर प्रदेश सरकार ने अब 10 मई तक साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम राजेश कुमार ने निर्देश दिए है कि 10 मई की सुबह सात बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र में बंदी रहेगी। इस दौरान पूर्व से जारी समस्त शर्ते व प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। आवश्यक दवा व सर्जिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व से जारी आदेशों के अनुरूप खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी,फल, दूध, किराना इत्यादि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फल मंडी में शारीरिक दूरी के पालन व मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।
डीएम ने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो। शेष 50 फीसद कर्मचारी शिफ्ट में कार्यालय बुलाए जाएं। यथासंभव वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने सामान्य जन से अपील किया है कि अनावश्यक बाहर न निकलें। यदि निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही निकलें। डीएम ने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान यथावत चलता रहेगा लेकिन सोशल शारीरिक दूरी व दो गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी। जो भी व्यक्ति ग्राम से बाहर से आ रहे हैं, यदि होम क्वारंटाइन की व्यवस्था न हो तो क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएंगे। प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फागिग व सेनिटाइजेशन प्रतिदिन किया जाएगा।

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