आजमगढ़: निजी अस्पतालों द्वारा मनमाना वसूली पर होगी कार्रवाई-डीएम

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आजमगढ़ 09 मई। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि कोई भी निजी कोविड अस्पताल इस कोविड महामारी के समय में मरीजों से मनमाना वसूली नहीं करेगा, यदि किसी भी प्राइवेट कोविड अस्पताल की शिकायत प्राप्त हुई तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा उ0 प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने सभी निजी चिकित्सालयों को भेज दिया है। सीएमओ डाॅ0 एके मिश्र ने बताया कि जनपद में महामारी की परिस्थितियां अभी भी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश लगातार स्थिति को सामान्य करने की है, परन्तु अभी भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से मरीजों के संक्रमित हो करके जिला मुख्यालय स्थित हमारे निजी कोविड अस्पतालों पर आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में जनपद में तीन निजी कोविड चिकित्सालयों को अधिगृहित किया गया है, जिनमें दो निजी चिकित्सालय एनएबीएच जो की निजी चिकित्सालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करके श्रेणीवार पंजीकृत करने वाली सरकारी संस्था है, उसके अनुसार सूचीबद्ध हैं उनमें लाईफ लाइन और वेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर हैस इसके साथ ही रमा अस्पताल नरौली नाॅन एनएबीएच चिकित्सालय के रूप में अधिग्रहित है।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया इन चिकित्सालयों का शुल्क एनएबीएच द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से हमारे जनपद के लिए आईसोलेशन वार्ड के साथ बेड और आक्सीजन प्रतिदिन 6000 रू0 है इसमें 2000 पीपी किट भी शामिल है, आईसीयू बेड आक्सीजन सहित, बिना वेंटिलेटर के 9000 रू0 प्रतिदिन जिसमें 2000 रू0 पीपी किट शामिल है, इसके अलावा आईसीयू आक्सीजन वेंटिलेटर सहित 10,800 प्रतिदिन जिसमें 2000 रू0 पीपी किट शामिल हैस सीएमओ ने बताया कि इसी प्रकार नाॅन एनएबीएच में चिन्हित अस्पताल रमा हास्पीटल में आईसोलेशन बेड सिर्फ आक्सीजन सहित 4800 रू0 जिनमें 1200 पीपी किट शामिल है और आईसीयू आक्सीजन बिना वेंटिलेटर के 7800 रू0 जिसमें 2000 पीपी किट है और आईसीयू वेंटिलेटर सहित 9000 रू0 जिनमें 2000 पीपी किट भी शामिल है, निर्धारित किया गया है।
सीएमओ ने बताया कि शासन के सख्त निर्देश के बावजूद यदि किसी भी मरीज से यदि कोई कोविड चिकित्सकीय प्रतिष्ठान गलत पैसा वसूलता है तो जिलाधिकारी के निगरानी में बनाए गये कंट्रोल रूम 05462- 356039, 356040, 356041, 356044 पर तत्काल शिकायत करके अवगत कराएं, जिसे संबंधित चिकित्सालय पर वैधानिक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी कोविड चिकित्सालय के प्रबंधकों को आगाह किया कि इस महामारी के वक्त हम सभी का दायित्व है कि मरीज को हर संभव मदद करते हुए उसको राहत देने का प्रयास करे यही हमारी नैतिकता भी है और वक्त की जरूरत भी, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता या फिर वसूली की शिकायत मिलती है तो कार्यवाही तय है।

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