आजमगढ़: कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने को लेकर डीएम का नया आदेश

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आंशिक कर्फ्यू के दौरान बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान तथा गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे

आजमगढ़ 10 मई। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनॉक 10 मई की प्रातः 7.00 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को दिनॉक 17 मई की प्रातः 7.00 बजे तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान तथा गेहूँ कय केन्द्र खुले रखने के निर्देश प्रदत्त हैं। तदनुसार वर्तमान में लागू आंशिक कर्फ्यू के दौरान बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान तथा गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।

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