कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार जुर्माना
नई दिल्ली। कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी ने अपनी दलील में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है। पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे।
रिजवी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके। रिजवी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी रिजवी को भेजा था नोटिस-पिछले महीने रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। आयोग ने अपने भेजे नोटिस में भी वसीम रिजवी द्वारा कुरान को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराजगी जाहिर की थी। आयोग ने वसीम रिजवी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा था कि वसीम रिजवी ने सोची-समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया है और देश में आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने वाला बयान है।

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