आज़मगढ़ पंचायत चुनाव : आपत्तियों का हुआ निस्तारण, अंतिम प्रकाशन आज, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें

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निराश पंचायत प्रत्याशियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी उम्मीद
आजमगढ़ । सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आरक्षण पर आज सुनवाई के बाद फैसला दिया जाएगा। पंचायत आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद निराश हुए प्रत्याशियों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीद है। फैसला क्या आएगा इसको लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित हो चुकी अनंतिम सूची ही अब फाइनल सूची होगी। 20 मार्च को प्रकाशित की गई सूची अब यथावत रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आरक्षण की सूची का अंतिम प्रकाशन आज शुक्रवार को जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार की शाम को आरक्षण पर पड़ी आपत्तियों के निस्तारण के बाद डीपीआरओ लालजी दूबे ने दी। प्रशासन के इस दावे से उन प्रत्याशियों के चेहरे खिल उठे, जो दुविधा के बीच अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे।
आपत्तियों के निस्तारण के बाद डीपीआरओ लालजी दूबे ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले तो सीटों के आरक्षण का निर्धारण करके तीन मार्च को प्रकाशन किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया। जिसके आधार पर पुन: सीटों का निर्धारण करते हुए 20 मार्च को आरक्षण का प्रकाशन किया गया। साथ ही लोगों से दावा और आपत्ति मांगी गई थी। इस दौरान कुल 1327 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए आपत्ति किया। इसमें सबसे अधिक प्रधान पद के आरक्षण के लिए 1210 आपत्ति की गई थी। जबकि बीडीसी पद के लिए 73, जिला पंचायत के लिए 43 और कोयलसा ब्लाक प्रमुख पद के लिए एक आपत्ति दाखिल हुई थी। आपत्तियों की जांच में पाया गया कि एक-एक गांव के 30-30 लोगों ने प्रधान पद के लिए आरक्षण बदलने का आवेदन किया था। लोग मनचाही सीट चाह रहे थे। शिकायतकर्ताओं के आपत्ति में कोई ठोस वजह न होने की वजह से सभी को खारिज कर दिया गया। आरक्षण का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को कर दिया जाएगा।

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