आजमगढ़: बर्खास्त अध्यापक के खिलाफ एफआईआर का आदेश, होगी रिकवरी

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आजमगढ़। फर्जी अमान्य डिग्री के आधार पर अध्यापक पद पर नियुक्त व्यक्ति की बर्खास्तगी के बाद उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का शिक्षा विभाग द्वारा आदेश पारित हो गया है । साथ ही उसके द्वारा आहरित वेतन की धनराशि की वसूली का भी आदेश पारित हुआ है।
बता दें कि रामाश्रय यादव निवासी ग्राम इब्राहिमपुर पोस्ट बिन्द मठिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ने अमान्य/फर्जी डिग्री पर काशी पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर बम्हौर आजमगढ़ में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करा लिया था शिकायत की जांच में पाया गया कि उसने धोखाधड़ी कर अपने नियुक्ति करा लिया था। विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए सेवा से मुक्त कर दिया गया इस बीच उसने 4231908 रुपए आरित याद कर लिया था दिनांक 06.03.2021 को जिला बेसिक शिक्षा द्वारा पारित आदेश में एफ आई आर दर्ज कराने व आहरित धनराशि की वसूली का आदेश पारित किया गया है।

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