2041.2 लीटर अवैध शराब बरामदगी के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में किया अधिग्रहण
आजमगढ़। अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना देवगांव और मुबारकपुर क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त दो वाहनों को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया है। दोनों मामलों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है, बरामद हुई थी। पुलिस के अनुसार थाना देवगांव में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 240 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। शराब की बोतलों पर ‘For Sale in UT Chandigarh’ अंकित था। मामले में वाहन स्वामी सुनील यादव के वाहन को 19 अगस्त 2026 को जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया। वहीं, थाना मुबारकपुर में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे में महिंद्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप संख्या UP 45 T 7178 से 222 पेटी विण्डीज मजेदार ब्रांड की कुल 1998 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि शराब की निर्धारित बिक्री अवधि 5 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी और इसके बाद उसे अवैध रूप से आजमगढ़ लाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में संबंधित आरोपितों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। सुनील यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं होने पर दोनों वाहनों की बाजारू कीमत निर्धारित कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।







