आजमगढ़ : भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

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शासनादेश और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में वापस लिया गया मुकदमा
आजमगढ़। कोरोना महामारी के दौरान दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में अदालत ने सभी आरोपियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-13, आजमगढ़ ने शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के निदेर्शों के अनुपालन में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता (दंप्रसं) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दे दी। मामला थाना कप्तानगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 51/2020 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा 51 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में हरिवंश मिश्रा सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सहायक अभियोजन अधिकारी ने शासन के पत्र संख्या 1024 डब्ल्यूसी/सात न्याय-5-2021-494 डब्ल्यूसी/2021 दिनांक 26 अक्टूबर 2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में पारित आदेश के आधार पर धारा 321 दंप्रसं के अंतर्गत मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने एवं पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही चार्जशीट में नामित अभियुक्त हरिवंश मिश्रा, विपुल पाण्डेय, अंगद राय, राजेश सोनकर, अवधेश गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुनील राय, आशुतोष सिंह, सूरज सिंह, एकलव्य पाण्डेय, विनोद उपाध्याय, डब्ल्यू राय तथा बबलू राय को आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया। अदालत ने मामले की पत्रावली को आवश्यक कार्रवाई के बाद नियमानुसार दफ्तर में दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

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