बिल में हेराफेरी और IGRS पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप
आजमगढ़। विद्युत विभाग के एक उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता के बिजली बिल में कथित अनियमित संशोधन करने तथा IGRS पोर्टल पर भ्रामक एवं असत्य आख्या प्रस्तुत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, फूलपुर की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण उपखण्ड-माहुल में तैनात उपखण्ड अधिकारी महेश कुमार गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पकड़ी, पोस्ट अहिरौला निवासी उपभोक्ता सच्चिदानन्द गुप्ता के विद्युत बिल में बिना किसी वैध आधार के अनुचित संशोधन किया। आरोप है कि इस संशोधन से उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा तथा उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 40019125044800 के संबंध में भी एसडीओ द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए असत्य एवं भ्रामक आख्या प्रस्तुत किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अधिशासी अभियन्ता एच.के. प्रजापति द्वारा थाना माहुल में तहरीर देकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।






