आज़मगढ़ : गोवध निवारण अधिनियम के मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार

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बार-बार नोटिस और जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

आजमगढ़। जीयनपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गोवध निवारण अधिनियम के एक पुराने मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशरफपुर क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य इरशाद के विरुद्ध वर्ष 2018 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा कई बार नोटिस तथा जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद जीयनपुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक दलप्रताप सिंह ने कार्रवाई करते हुए इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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