गोदाम से जुड़े परिवहन मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था की जांच के दौरान बड़ा मामला सामने आया। ब्लॉक गोदाम बिलरियागंज से संबंधित सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदार के ट्रक संख्या यूपी 93 टी 4551 को दुल्लहपार अंडरपास के पास रोककर जांच की गई। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, उपजिलाधिकारी सगड़ी तथा संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौजूद रहे। जांच में पता चला कि उक्त ट्रक में एफसीआई चकवल से कुल 09 विक्रेताओं का गेहूं लोड किया गया था, जिनमें से 07 विक्रेताओं का खाद्यान्न पहले ही उतारा जा चुका था। शेष दो विक्रेताओं के लिए लगभग 36 कुंतल (72 बोरी) गेहूं ट्रक में होना चाहिए था, लेकिन जांच के दौरान केवल 28.50 कुंतल (57 बोरी) गेहूं ही पाया गया। इस प्रकार ट्रक में निर्धारित मात्रा से 7.50 कुंतल गेहूं कम मिला। मामले को गंभीर मानते हुए पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना कंधरापुर में प्राथमिकी दर्ज कराई है।




