आजमगढ़ में अपराधियों पर शिकंजा: 5 बदमाशों को थाने में नियमित हाजिरी का आदेश

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गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई, अलग-अलग थानों के आरोपियों को साप्ताहिक व पाक्षिक हाजिरी लगाने का निर्देश

आजमगढ़। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुण्डा किस्म के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने पांच आरोपियों के विरुद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। कोतवाली क्षेत्र के हरैया निवासी नीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार को आगामी दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर कोतवाली थाने में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज करानी होगी। उसके खिलाफ चोरी और लूट से जुड़े तीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मलिक सुदनी निवासी सुनील कुमार पुत्र अशोक को छह माह तक प्रत्येक सप्ताह मुबारकपुर थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। उसके खिलाफ चोरी व आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में तीन मुकदमे दर्ज हैं। निजामाबाद थाना क्षेत्र के तिग्गीपुर निवासी सज्जू उर्फ शहजाद पुत्र सहाबुद्दीन को दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर निजामाबाद थाने में हाजिरी देनी होगी। उसके खिलाफ मारपीट व धमकी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। जीयनपुर थाना क्षेत्र के खास निवासी शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज को दो माह तक प्रत्येक सप्ताह जीयनपुर थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उसके खिलाफ चोरी, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा तहबरपुर थाना क्षेत्र के टीकापुर निवासी सुरेन्द्र यादव पुत्र जोखन यादव को भी दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर तहबरपुर थाने में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना और भविष्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

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