दिसम्बर-जनवरी में 29 गैंगचार्ट स्वीकृत, 113 अपराधियों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई
जेल खाते से धन निकासी, हत्या, लूट, दुष्कर्म व अवैध शराब तस्करी के आरोपी शामिल
आजमगढ़। जनपद में आपराधिक प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा दिसम्बर 2025 में 12 तथा जनवरी 2026 में 17, कुल 29 गैंगचार्ट स्वीकृत किए गए हैं। इन गैंगचार्ट में कुल 113 अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा स्वीकृत गैंगचार्ट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज संगीन मामलों में आरोपितों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। थाना कोतवाली में दर्ज एक मामले में जिला कारागार के सरकारी खाते से 52 लाख 85 हजार रुपये की निकासी प्रकरण में छह अभियुक्तों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, गोवंश व पशु चोरी तथा अवैध शराब तस्करी जैसे मामलों में भी आरोपितों पर कार्रवाई की गई है। थाना सिधारी में हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में छह, सरायमीर में चोरी के मामले में चार, मुबारकपुर में गोवंश चोरी के मामलों में सात, जबकि पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में चार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार थाना गंभीरपुर में हत्या के प्रयास तथा मारपीट व लूट के मामलों में पांच, और थाना जहानागंज में एम्बुलेंस के माध्यम से अवैध शराब तस्करी एवं लूट/डकैती के मामलों में नौ अभियुक्तों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियोजित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।




