आपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। थाना बिलरियागंज में पंजीकृत वर्ष 2019 के हत्या प्रकरण में न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 16 अगस्त 2019 की है, जब वादिनी किरन सिंह पत्नी अवनीश सिंह निवासी ग्राम बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज ने थाने पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही अंकित सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ने जमीनी विवाद को लेकर उनके पति अवनीश सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 116/2019 धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाहों को परीक्षित कराया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर 27 फरवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी अंकित सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि आॅपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को समयबद्ध सजा दिलाई जा सके।





