आजमगढ़ : शिब्ली भ्रष्टाचार मामले में डीआईओएस कार्यालय के बाबू पर निलंबन के साथ मुकदमे की कार्रवाई

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हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना पर जिला विद्यालय निरीक्षक सख्त, विभागीय छवि धूमिल होने का आरोप
आजमगढ़। शिब्ली इंटर कॉलेज में बच्चों की फीस को लेकर शिकायत के बाद हाई कोर्ट में वाद दाखिल है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 44836/2025 (निसार अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2025 के अनुपालन में लापरवाही बरतने का गंभीर मामला सामने आया है। न्यायालय में ससमय प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किए जाने को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा पत्रांक 469/संग्रह दिनांक 19 जनवरी 2026 के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित पटल सहायक दिनेश कुमार मौर्य (प्रधान सहायक) द्वारा न तो पत्रावली का संज्ञान लिया गया और न ही समय से न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराया गया। इससे माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे विभाग की छवि धूमिल होने की बात कही गई है। इस गंभीर लापरवाही को सरकारी सेवक नियमावली 1956 के विपरीत आचरण मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधान सहायक श्री दिनेश कुमार मौर्य के तत्काल प्रभाव से निलंबन की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मंडल को भेज दी है। वहीं दूसरी ओर, थाना कोतवाली आजमगढ़ के प्रभारी को पत्र भेजकर संबंधित प्रधान सहायक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इसे न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना से जुड़ा गंभीर प्रशासनिक मामला माना जा रहा है।

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