फर्जी न्यूज पोर्टल और फेसबुक पोस्ट से उपजा विवाद
आजमगढ़। सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 अमर सिंह ने आरोपी शेख ओसामा रफत उर्फ मोहम्मद ओसामा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट तेजी से बढ़ रही हैं, जो समाज के लिए चिंताजनक है। इस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार को एक विशेष टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जो ऐसी पोस्ट पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सके। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ फर्जी आईडी से की गई अभद्र टिप्पणियां सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अभियोजन के अनुसार, रौनापार निवासी सुनील सिंह ने 6 नवंबर 2025 को थाना रौनापार में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि छपरा सुलतानपुर (थाना जीयनपुर) निवासी आनंद गौड़ एक फर्जी न्यूज पोर्टल चलाता है। उसी पोर्टल के पोस्ट पर चांदपार (थाना जीयनपुर) निवासी शेख ओसामा रफत उर्फ मोहम्मद ओसामा ने पूर्व विधायक वंदना सिंह के नाम के साथ बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से क्षेत्र में जनाक्रोश फैला और सामाजिक सौहार्द को खतरा पैदा हुआ। मुकदमे के बाद आरोपी ओसामा ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसका सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह और अभय दत्त गोंड ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समस्त परिस्थितियों पर विचार के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
