आजमगढ़। ट्रैक्टर एजेंसी चलाने वाले एक व्यवसायी ने अपनी ही सेल्स मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ACJM कोर्ट नंबर-22 में धारा 173(4) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है। व्यवसायी ने महिला मैनेजर पर 5-7 लाख रुपये का गबन करने, शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने, फोन-पे से लाखों रुपये ऐंठने और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। प्रार्थी सुजीत कुमार सिंह पुत्र स्व. प्रकाश सिंह (उम्र करीब 40 वर्ष), निवासी रायपुर पट्टी, थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़ ने बताया कि उनकी सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी “एसके सिंह एंड कंपनी” भीतरी मोड़, सैदपुर, गाजीपुर में एक युवती सेल्स मैनेजर नियुक्त किया था। शुरू में उसका काम और व्यवहार ठीक था, लेकिन बाद में उसने प्रार्थी को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान फर्म से 5-7 लाख रुपये का गबन कर लिया। सुजीत ने आरोप लगाया कि युवती ने डरा-धमकाकर फोन-पे से 80 हजार से 1.25 लाख रुपये तक कई बार लिए। दिल्ली जाने के बहाने 30 जुलाई 2024 को भी 35 हजार रुपये ऐंठ लिए। दिल्ली से लौटने पर उसने हिसाब देने का झांसा देकर फिर नौकरी पर रखवाया, लेकिन हिसाब नहीं दिया। 18 नवंबर 2024 को युवती ने एजेंसी का पूरा सामान (बेड, सोफा, एसी, किचन का सामान) और प्रार्थी के नाम का एक मोबाइल लेकर फरार हो गई और आजमगढ़ के बूढ़नपुर इलाके में रहने लगी। जब प्रार्थी ने उसके पिता से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बेटी घर नहीं आई। तीन अगस्त 2025 को फिर फोन आया और कॉन्फ्रेंस कॉल पर संगीता ने फिर प्रेम का झांसा देकर 70 हजार रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद एजेंसी के दूसरे मैनेजर पवन शुक्ला को फोन कर कहा – “एसके सिंह से कहो 2 लाख रुपये और दे दे, वरना हत्या करवा दूंगी।” उसने धमकी दी कि उसके पास सुजीत के साथ बिताई रातों के वीडियो हैं, उन्हें वायरल कर देगी और पूरे परिवार की हत्या करवा देगी।प्रार्थी ने बताया कि सारी कॉल रिकॉर्डिंग और पैसे के लेन-देन का हिसाब-किताब उनके पास सुरक्षित है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में पेश कर देंगे। प्रार्थना-पत्र में मांग की गई है कि थाना अतरौलिया में युवती के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश पर अतरौलिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले ने जिले में खासी चर्चा पैदा कर दी है।


