गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, गंभीर रूप से घायल
आजमगढ़। जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षिका पर उनके पति ने कोर्ट परिसर के पास जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पीड़िता सोनाली गुप्ता, जो राजकीय इंटर कॉलेज चक्रपानपुर में शिक्षिका हैं और सिविल लाइन रोडवेज, कोतवाली की निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी शादी धर्मेंद्र कुमार, निवासी मसीरपुर कटघर, लालगंज, के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही धर्मेंद्र और उनके परिवार ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया और मारपीट कर मायके भगा दिया। तब से वह मायके में रहकर नौकरी कर रही हैं और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
तहरीर के अनुसार बीती 28 मई को सोनाली पारिवारिक न्यायालय, आजमगढ़ में पेशी के लिए गई थीं। जज की छुट्टी के कारण तारीख लेकर वह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा ड्यूटी के लिए निकलीं। कोर्ट के 4 नंबर गेट के पास पहले से मौजूद धर्मेंद्र ने उन्हें गाली देते हुए पकड़ लिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के जमा होने पर उसने सोनाली को धक्का देकर दीवार से टकरा दिया और जूते से उनके कंधे, पैर और टखने पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। सोनाली ने महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल किया, लेकिन 15 मिनट तक कोई मदद नहीं पहुंची। इसके बाद वह आटो से कोतवाली पहुंचीं और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने लिखित शिकायत मांगी, जिसे देने के बाद उन्हें रोडवेज चौकी भेजा गया और फोन पर बुलाने की बात कही गई। शाम 6 बजे कोतवाली से फोन आया कि अगले दिन आएं।
29 मई को कोतवाली पहुंचने पर सोनाली ने देखा कि धर्मेंद्र तीन वकीलों के साथ पहले से मौजूद था और उन्हें धमकी दे रहा था। कोतवाल ने उसे डांटकर लॉकअप में डाला, लेकिन बाद में उसे धारा 151 और 107 के तहत चालान कर दिया गया। सोनाली की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और न ही मेडिकल मुआयना कराया गया। 31 मई को सोनाली के पैर में सूजन और दर्द बढ़ने पर वह सदर अस्पताल गईं, जहां एक्स-रे में गंभीर अंदरूनी चोटें पाई गईं। उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया और पूर्ण बेडरेस्ट की सलाह दी गई। सोनाली ने बताया कि धर्मेंद्र दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी उन पर कई बार जानलेवा हमले कर चुका है। 5 जून को सोनाली ने पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को शिकायती पत्र सौंपकर धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में पुलिस की लापरवाही का भी उल्लेख किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने 10 जून को शिकायत को कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने और विधिक कार्रवाई के लिए आदेशित किया। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशित के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ धारा 115(2), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।